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राज्य के बिजली उपभोक्ता शुक्रवार से लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना के हकदार हो गए । उन्हें इस छूट का लाभ अगले तीन महीने यानी मई तक मिलेगा। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी को बिजली उपभोक्ताओं को विलंब अधिभार में तीन माह तक छूट देने का निर्णय लिया था। कोविड -19 के मद्देनजर और सरकार ने ऊर्जा निगम के राजस्व को बढ़ाने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह कदम उठाया है। शासनादेश के अनुसार, प्रदेश के 75 किलोवाट तक विद्युत क्षमता वाले राज्य के घरेलू, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ एलटी औद्योगिक और निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को विलंब अधिभार से तीन माह तक छूट दी जाएगी। इस फैसले से राज्य के छह लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। देने का फैसला किया। यह योजना तीन महीने तक लागू रहेगी। इस फैसले से सरकार को लगभग 230 करोड़ का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

ऊर्जा सचिव राधिका झा ने कहा कि विलंबित अधिभार छूट योजना मूल धनराशि जमा करने पर लागू होगी। माफ किए जाने वाले लेट सरचार्ज की राशि को ऊर्जा निगम की लेखा पुस्तकों में उपलब्ध नियमों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। आदेश में कहा गया कि यह योजना कोविड -19 की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लागू की जा रही है। इसे भविष्य में नजीर नहीं माना जाएगा।

मुख्यमंत्री राहत कोष से फिक्स चार्ज राशि की प्रतिपूर्ति

देहरादून: कोरोना महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन में पिछले साल अप्रैल से जून तक तीन महीने तक होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, धर्मशालाओं और सिनेमाहालों को विद्युत बिलों में फिक्स चार्ज से छूट दी गई थी। इस वित्तीय व्यय शुल्क की प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री राहत कोष से की जाएगी। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। उन्होंने ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक को सरकार को उक्त राशि की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।