देहरादून : लंबे समय के बाद खुले लॉकडाउन और गर्मियों का मौसम यही वो दो वजह है जिसकी वजह से सैलानी ज्यादा से ज्यादा संख्या में उत्तराखंड की ओर रूख कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में प्रवेश के लिए कोरोना आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता लोगों को पीछे खींच रही है। लेकिन अब सैलानियों की परेशानी को दूर करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया है। जिसके बाद अब सैलानी पर्यटन नगरी में बेधड़क घूम सकते हैं। लेकिन जनाब अभी भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ कुछ ऐसे नियम भी बनाए गए हैं जिनका पालन न करने पर आपका सफर खराब हो सकता है।

एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू
उत्तराखंड में सैलानियां की लगातार आमद व संभावित कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने महामारी की रोकथाम के मद्देनजर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। प्रदेश सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब पर्यटकों को मैदानी जिले से पहाड़ी जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर दिखाना जरूरी नहीं होगा। लोग आराम से एक स्थान से दूसरी जगह पर आ-जा सकेंगे। वहीं, बाजारों को खोले जाने के संबंध में भी सरकार ने नए नियमों की घोषणा कर दी है। अब प्रदेश में सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक बाजार खोले जा सकेंगे।

कंप्लीट वैक्सीनेशन वालों को मिलेगा ये फायदा
नए नियमों के तहत बाहर से हवाई यात्रा कर उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए अब काफी आसानी होगी। सरकार के निर्देशों के मुताबिक जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लगवा ली है। अब वे हवाई जहाज से उत्तराखंड आ सकेंगे। ऐसे हवाई यात्रियों को अब सफर करने में परेशानी नहीं होगी।

कैबिनेट मंत्री ने कही ये बात
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मीडिया को बताया कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके यात्रियों के लिए अब उत्तराखंड की राह आसान होगी। वहीं बता दें कि कोरोना रोकथाम के लिए जारी नई गाइडलाइंस के तहत सरकार ने वाटर पार्क और मल्टीप्लेक्स खोलने के संबंध में भी नियम लागू किए हैं। सरकार ने कहा है कि 50 फीसदी क्षमता के साथ राज्य में वाटर पार्क और मल्टीप्लेक्स खोले जा सकेंगे।