देहरादून

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश देहरादून प्रशांत जोशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें रुद्रप्रयाग न्यायालय में संलग्न करने के आदेश जारी किए गए  हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एचएस बोनाल द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी 21 और 22 दिसंबर को मसूरी कोर्ट  सरकारी वाहन से न जाकर केके सोनी नामक व्यक्ति की निजी ऑडी कार से गए थे। सोनी के विरुद्ध कुछ दिनों पहले ही राजपुर थाने में गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।

 केके सोनी की ओर से एफआईआर को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर की गई है। उक्त निजी कार को मसूरी में सरकारी अदालत परिसर के बाहर खड़ा देखा गया था। हाई कोर्ट ने इस कार के नम्बर का उल्लेख भी अपने आदेश में किया है। इसे सरकारी सेवा मानकों का उल्लंघन माना गया है।

 अदालत के आदेश में कहा गया है कि जिला न्यायाधीश के रूप में उनके पास  वाहनों की उपलब्धता के बावजूद ऐसा करना एक गंभीर गलती थी। ऐसा  माना जा रहा है  कि एडीजी सीबीआई सुजाता सिंह फिलहाल अंतरिम अरेंजमेंट के रूप में जिला जज का कार्यभार देखेंगी।