देहरादून : उत्तराखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने के बावजूद अभी थमा नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश में लागू कोरोना वायरस लॉकडाउन को सोमवार को और एक सप्ताह यानी 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान मौजूदा कोराना प्रतिबंध इस दौरान लागू रहेंगे. ।
दरअसल उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की मौजूदा मियाद मंगलवार यानी 3 अगस्त की सुबह 6 बजे खत्म हो रही थी, जिसे बढ़ा कर 10 अगस्त की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है सरकार ने रेल, हवाई और सड़क मार्ग से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके पास दो डोज वैक्सीन का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र है, उनके लिए बिना कोरोना जांच के प्रवेश को बरकरार रखा है. हालांकि सिंगल डोज वाले यात्रियों को 72 घंटें पहले की RT-PCR रिपोर्ट जरूरी होगा वहीँ निजी और सरकारी स्कूलों में गाइडलाइन का सख्ती से पालन होगा। इसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज नर्सिंग संस्थान मेडिकल संस्थानों के लिए संबंधित विभागों द्वारा अलग से एसओपी जारी की जाएगी।
इस दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह तय सीमा के मुताबिक ही होंगे।दुकानों के खुलने का समय सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक ही रहेगा। जबकि होटल और रेस्टोरेंट रात दस बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा नई गाइडलाइंस में प्रदेश के वॉटर पार्क, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स को 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ख्याल रखने को कहा गया है।
राज्य में 10 अगस्त तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, जानें सरकार ने क्या दी छूट

