देहरादून : सचिव/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा 12 नवम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें फौजदारी के शमनीय वाद,. धारा 138 एन.आई. एक्ट से सम्बन्धित वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित वाद, वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के वाद, श्रम सम्बन्धित वाद, भूमि अर्जन के बाद, दीवानी वाद,राजस्व सम्बन्धित वाद, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले,. वेतन-भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित वाद,घन वसूली से सम्बन्धित वाद, अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके को अधिक से अधिक वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किये जाने का लक्ष्य है.

अतः जो पक्षकार अपने मामलों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय में, जहां उनका मामला लंबित है, व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन देकर राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अपने मामले तय करवा सकते हैं। . उक्त लोक अदालत में आपसी सहमति से वादों का निपटारा किया जाता है और मामलों का निपटारा बहुत ही कम लागत और समय पर किया जाता है,

जिससे समाज के गरीब तबकों को भी अपने मामलों को सौहार्दपूर्ण माहौल में निपटाने से लाभ होता है. लोक अदालत में निपटाए गए मामलों में पक्षकारों को यह भी लाभ मिलता है कि उनके द्वारा भुगतान किया गया न्याय शुल्क वापस कर दिया जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है।

मसूरी : पहाड़ियों की रानी मसूरी में पहली बार इगास उत्सव सार्वजनिक रूप से बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिलाधिकारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की