एकता कपूर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की गई वेब सीरीज में दिखाई गई आपत्तिजनक  कंटेंट  के मामले में  उच्चतम न्यायालय ने गिरफ़्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की बेंच ने फ़ैसला दिया।   

ऑल्ट बालाजी पर स्ट्रीम की गयी वेब सीरीज़ XXX सीज़न 2 को लेकर एकता के ख़िलाफ़ धारा 294, 298, 34 और आईटी एक्ट की विभिन्न के तहत इंदौर के अन्नपूर्णा पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज़ करवाया गया था। मामले को खारिज करने के लिए, एकता ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट   की इंदौर खंडपीठ में एक याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद, एकता ने नवंबर में  उच्चतम न्यायालय   का रुख किया। शिकायतकर्ता ने एकता पर XXX अनसेंसर्ड वेब श्रृंखला के माध्यम से अश्लीलता फैलाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ सेना का अपमान करने का आरोप लगाया। इंदौर बेंच ने एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया।

बता दें, ट्रिपल एक्स अनसेंसर्ड के विवादित सीन को लेकर सोशल मीडिया में काफी हंगामा हुआ था। बिग बॉस में भाग ले चुकी हिंदुस्तानी भाऊ ने मामले में एकता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। उसी समय, रक्षा मंत्रालय ने सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि अब सेना या सैन्य अधिकारियों पर आधारित फिल्मों या वेब सीरीज के प्रसारण से पहले एनओसी को रक्षा मंत्रालय से लेना होगा।