हल्द्वानी : उत्तराखंड में हाई कोर्ट ने सिंगल यूज पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. जिसके बाद जिला प्रशासन, नगर निगम, नगर निकाय पॉलीथिन के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. इसके तहत राजस्व विभाग, पुलिस व नगर पंचायत ने बिंदुखत्ता क्षेत्र से 15 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त कर संबंधित व्यापारी पर दो लाख का चालान काटा.

बता दें कि गुरुवार शाम लालकुआं तहसीलदार सचिन कुमार के नेतृत्व में नगर पंचायत लालपुर की टीम ने बिंदुखत्ता क्षेत्र के इंदिरानगर द्वितीय स्थित एक गोदाम में छापेमारी की. जहां से करीब 15 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक और प्रतिबंधित पॉलीथिन बरामद किया गया. इसके अलावा प्रशासन की टीम ने एक दर्जन अन्य व्यापारियों के पास से सिंगल यूज पॉलीथिन भी जब्त की है. जिनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया है।
तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर इंदिरानगर द्वितीय में टिंकू उर्फ मुन्ना नामक व्यक्ति के गोदाम से करीब 15 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक (15 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक) और पॉलीथिन जब्त किया गया. आरोपित के खिलाफ दो लाख रुपये का चालान किया गया है। इसके अलावा कार रोड इलाके की दो दुकानों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त किया गया. वहीं, लालकुआं बाजार में पॉलीथिन रखने पर आधा दर्जन से अधिक व्यापारियों का 10 से 20 हजार रुपये तक का चालान किया गया.

