उच्च न्यायालय ने रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा किए गए अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया। खंडपीठ ने दो सप्ताह के भीतर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरके मलिमथ और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई थी।
रुड़की निवासी गौरव कुमार पुंडीर ने मामले में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि विधायक प्रदीप बत्रा और उनके परिवार द्वारा रुड़की सिविल लाइन्स में नजूल भूमि पर अवैध भवन का निर्माण किया जा रहा है। प्राधिकरण ने 2015 में अवैध निर्माण को सील करने का आदेश दिया, लेकिन निर्माण जारी रहा। निर्माण के बाद वहां मॉल का संचालन हो रहा है।

दूसरे पक्ष ने कहा कि उन्होंने इसके लिए मंजूरी ले ली है। इसके बाद प्राधिकरण ने कहा कि, इस बारे में कंपाउंडिंग आवेदन खारिज कर दिया गया है। सुनवाई के बाद, अदालत ने प्राधिकरण को दो सप्ताह में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने और रिपोर्ट अदालत में पेश करने का आदेश दिया।