देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड में स्कूल फिर से खुल रहे हैं उत्तराखंड में सरकारी और निजी स्कूल सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाई के लिए खुलेंगे। जिला प्रशासन, नगर निकाय व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शनिवार व रविवार को सैनिटाइजेशन व फॉगिंग की जाएगी. स्कूलों में शिक्षकों, स्टाफ और खाद्य माताओं के टीकाकरण की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य की होगी. टीकाकरण से वंचित कार्मिकों की सूची स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिक छात्र संख्या वाले स्कूल दो पालियों में चलाए जाएंगे। पहले जारी एसओपी का करना होगा पालन, दो अगस्त से सरकारी व निजी स्कूल खोलने के संबंध में शिक्षा विभाग ने मानक प्रचलन कार्यविधि (एसओपी) जारी नहीं की ।

शिक्षा सचिव राधिका झा ने कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 23 बिंदुओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के संबंध में स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एसओपी का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. सचिव ने कहा कि मुख्य शिक्षाधिकारी, खंड शिक्षाधिकारी, प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन स्कूलों को खोलने से पहले सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, शौचालय, पेयजल स्थानों समेत सभी स्थानों के सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.

स्कूलों में सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्कैनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अनिवार्य होगी। जर्जर कक्षाओं में शिक्षण कार्य नहीं किया जाएगा। लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था करने और वहां साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. संक्रमण की स्थिति में तत्काल सूचना देनी होगी। स्कूलों में सुरक्षित शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे।

शिक्षा सचिव ने कहा कि यदि स्कूलों में छात्र, शिक्षक और अन्य कर्मचारी कोरोना से संक्रमित होते हैं तो यह प्राचार्य और नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को समय पर सूचित करें. इसके लिए जिले में व्यवस्था बनाने समेत सभी स्कूलों में कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने के लिए लिए मुख्य शिक्षाधिकारी को भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बनाया गया है. सम-विषम रोल नंबर से बुलाएं छात्र अधिक छात्रसंख्या वाले स्कूलों में दो पालियां संचालित करने और छात्रों को अनुक्रमांक के सम और विषम क्रम में बुलाने को कहा गया है।

कम छात्र संख्या वाले संस्थानों में एक पाली में कक्षाएं चलाई जा सकती हैं। स्कूल में प्रवेश और छुट्टी के समय सभी कक्षाएं एक साथ नहीं छोड़ी जाएंगी। छात्रों को लाने-ले जाने के लिए वाहनों में सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन कराया जाएगा । स्कूल तैयार करेंगे आंतरिक एसओपी आवासीय और डे-बोर्डिंग स्कूलों में प्राचार्य समेत सभी स्टाफ का टीकाकरण कराना होगा। इसके लिए स्कूल प्रबंधक और प्राचार्य को जवाबदेह बनाया गया है।

आवासीय परिसर में रहने वाले छात्रों व स्टाफ को अधिकतम 48 घंटे पहले आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा | इसके बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। सभी स्कूलों को आंतरिक एसओपी तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डेंगू से बचाव के करने होंगे उपायकोरोना संक्रमण से सुरक्षा के साथ डेंगू से छात्रों के बचाव के निर्देश भी दिए गए हैं। छात्रों स्कूल अवधि में पूरी बाजू के पैंट-शर्ट, सलवार-कमीज पहनकर उपस्थिति होने के निर्देश स्कूलों को देने होंगे ।