टिहरी , PAHAAD NEWS TEAM

पुलिस व पर्यटन विभाग ने नियम-कायदों को ध्यान में रखते हुए राफ्टिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो राफ्ट जब्त की हैं. साथ ही संचालकों पर जुर्माना लगाने की भी कार्रवाई की गई।

एसएचओ मुनिकीरेती रितेश शाह ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर राफ्टिंग संचालकों को नियम बता दिए गए हैं. बताया गया है कि 14 साल से कम और 65 साल से अधिक उम्र के पर्यटकों के लिए राफ्टिंग की अनुमति नहीं है, राफ्टिंग के दौरान शराब पीना और धूम्रपान करना मना है। राफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। राफ्ट को प्रशिक्षित गाइड द्वारा संचालित किया जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में सूर्यास्त के बाद रिवर राफ्टिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन नियम-कायदों के विपरीत 16 अप्रैल की शाम करीब साढ़े सात बजे गंगा नदी में दो राफ्ट राफ्टिंग करा रहे थे. इस पर कार्रवाई करते हुए मुनिकीरेती पुलिस ने राफ्ट को हिरासत में लेकर जब्त करने की कार्रवाई की है. मौके पर पहुंचे पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने राफ्टर्स में शामिल विशाल शर्मा और जितेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना सुनिश्चित कराया. एसएचओ रितेश शाह ने कहा कि नियमों के खिलाफ राफ्ट नहीं चलने दिया जाएगा। इससे सैलानियों को परेशानी होती है।