जिलाधिकारी टिहरी ने कोरोना कर्फ्यू संबंधी नवीनतम आदेश जो कि 10 मई की सुबह 05 बजे तक प्रभावी होगा। इसको लेकर जिलाधिकारी ने नया आदेश जारी कर कहा है की जो लोग कोरोना कर्फ्यू का उल्लघन करेंगे उस पर कड़ी करवाई की जाएगी।
कोरोना कर्फ्यू संबंधी नवीनतम आदेश इन क्षेत्रों/ग्रामीण बाजारों में लागू होगा :
जनपद की समस्त नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों , तहसील नरेंद्रनगर (मुनिकीरेती, ढालवाला, तपोवन, आगरखाल) तहसील गजा (चाका, पोखरी, लसेर) तहसील कीर्तिनगर (चौरास, दुगड्डा, बगवान, भल्ले गांव) तहसील देवप्रयाग (रणसोलीधार, हिंडोलाखाल) तहसील जाखणीधार (जाखणीधार बाजार) तहसील घनसाली (बूढ़ाकेदार, पौखाल, विनयखाल, घुत्तू) तहसील कंडीसौड़ (कंडीसौड़ बाजार) तहसील धनोल्टी (धनोल्टी, कैम्पटी, थत्यूड़) तहसील नैनबाग (नैनबाग बाजार)।
【07 व 09 मई 2021】
आवश्यक सेवाओं (फल सब्जी की दुकाने, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन, सस्ता गल्ला, पशुचारा) की दुकाने अपराह्न 12 बजे तक खुली रहेगी।
पैट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दावा/औषधि की दुकान पूरे समय खुली रहेगी।
उपरोक्त के अलावा अन्य सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
【08 मई 2021 】
केवल पैट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दावा/औषधि की दुकान खुली रहेगी।
अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

◆ कोरोना कर्फ्यू की अवधि में रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी की छूट रहेगी।
◆ आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी।
◆ हवाई जहाज ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
◆ शादी और संबंधित समारोह में प्रवेश करने के लिए बैंकट हॉल सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी।
◆ समारोह स्थल पर 25 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
◆ सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
◆ औद्योगिक इकाइयों तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने जाने की छूट होगी।
◆ शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
◆ वाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।