उत्तराखंड : आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. आज कैबिनेट की बैठक में 26 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में आवास, पेट्रोल पंप के भूमि उपयोग में बदलाव में विसंगति को दूर करने समेत कई अहम फैसले लिए गए.
धामी कैबिनेट के अहम फैसले
सड़क दुर्घटना में मौत पर 1 के बदले 2 लाख
उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में संशोधन
सर्टिफिकेट के लिए यूजर चार्ज 20 की जगह 50 रुपये देना होगा
वन निगम का विधानसभा में वार्षिक ऑडिट आवास, पेट्रोल पंप के भूमि उपयोग बदलने में विसंगति दूर करने पर शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत व 7.5 प्रतिशत शुल्क लगेगा।
सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज कहा जाएगा।
कृषि के बागवानी विभाग के तहत, उत्तराखंड सरकार एन्टी हेलनेट योजना में केंद्र से 50% सब्सिडी के साथ 25% सब्सिडी देगी।
पीएम आवास योजना की तरह अटल आवास योजना में मिलेगा पैसा करीब 1 लाख 20 हजार मिलेंगे। उनकी आय सीमा बढ़ा दी गई है। 32 हजार के बजट और 48 हजार की वार्षिक आय वालों को इसका लाभ मिलेगा।
30 दिन यदि कोई बच्चा बिना बताए स्कूल से अनुपस्थित रहता है तो उसे स्कूल से बाहर माना जाएगा। पहले यह अवधि 60 दिन थी। 30 दिन बाद स्कूल प्रशासन को अभिभावकों से बात करनी चाहिए।
कैबिनेट ने उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी।
वित्त विभाग- जीएसटी पंजीकृत व्यापारी का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 143 विशेष शिक्षक दिए जाएंगे। ये नए पद सृजित किए गए।
हरिद्वार में नए निजी विश्वविद्यालय का नाम हरिद्वार विश्वविद्यालय होगा। पहले यह रुड़की विश्वविद्यालय था। बिल सदन में आएगा।
महंगाई भत्ता और बोनस : कैबिनेट ने इस पर फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया।
कौशल विकास – रोजगार विभाग से आउटसोर्सिंग भर्तियां भी की जा सकती हैं। अभी तक उपनाल पीआरडी से है।
उत्तराखंड एन्टी लिटरिंग एक्ट के तहत आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। केवल अर्थदंड लगेगा
राजस्व पुलिस क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से नियमित पुलिस को हस्तांतरित किया जाएगा।
पहले चरण में पर्यटन गतिविधियों के क्षेत्रों में 6 थाने, 20 पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी।
अतिरिक्त एसआई के 1750 पदों पर पुलिस आरक्षकों की पदोन्नति के नियमों पर मुहर।
कैबिनेट ने महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।

