देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया है। विभिन्न जिलों में हिंसा की घटनाओं के बाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही घटनाएं होने की संभावना है. ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए एनएसए लागू किया गया है. जिलाधिकारियों को भी 31 दिसंबर तक एनएसए में शामिल शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है।
जानिए क्या है एनएसए
एनएसए या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) एक ऐसा कानून है जो राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा डालने वालों को प्रतिबंधित करता है। यह अधिनियम-1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने वाला कानून है। अगर किसी राज्य की सरकार को लगता है कि कानून-व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी पैदा हो रही है तो उसे एनएसए के तहत गिरफ्तार करने का आदेश दिया जा सकता है. आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में रुकावट आने पर भी एनएसए के तहत गिरफ्तारी की जा सकती है।

