देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए सरकार ने अब राज्य में लागू कोविड कर्फ्यू के दौरान अब सुबह आठ से पांच बजे तक बाजार को तीन दिन के लिए खोलने की छूट दी है. राज्य भर में बाजार आज 11 और 14 जून को खुलेंगे। हालांकि, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान और मैदान, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम और बार अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा, अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहन में वाहनों को 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद सरकार ने कर्फ्यू की संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी ।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 10 मई को राज्य में कोविड कर्फ्यू लागू किया था. 6 जून को कुछ ढील के साथ इसकी अवधि 15 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत विभिन्न वस्तुओं की दुकानों को दो दिन और शराब की दुकानों को तीन दिन के लिए खोलने की अनुमति दी गयी. हालांकि इस बीच कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद सरकार पर व्यापारी वर्ग द्वारा बाजार खोलने का दबाव बनाया जा रहा था. व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया। नतीजतन कोविड कर्फ्यू की एसओपी में दूसरी बार संशोधन करना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मंगलवार को दिल्ली से लौटने के बाद सचिवालय में स्थिति की समीक्षा की. सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार समीक्षा बैठक में कोविड कर्फ्यू के दौरान तीन दिन बाजार खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया. शाम को मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा कर्फ्यू की संशोधित एसओपी जारी की गई। एसओपी के मुताबिक, सभी मालवाहक वाहनों को कोविड कर्फ्यू की अवधि के दौरान सामग्री लोड-अनलोड करने की अनुमति होगी । थोक व फुटकर दुकानों के गोदामों में अब 24 घंटे माल की लोडिंग-अनलोडिंग हो सकेगी। ई-कॉमर्स के तहत सभी सेवाओं की ऑनलाइन और होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेता भी होम डिलीवरी भी कर सकते हैं।

आम जनता को फलों और सब्जियों की सीधी खरीद के लिए बाजार परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालयों और ढाबों में बैठकर भोजन करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, उन्हें खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य मार्गों पर मालवाहक वाहनों एवं अन्य वाहनों के चालकों, यात्रियों की सुविधा के लिए भोजन पैक कर देने की अनुमति होटल, रेस्तरां व ढाबों को दी गई है। एसओपी में कहा गया है कि सार्वजनिक परिवहन में अंतर्राज्यीय आवाजाही शत-प्रतिशत क्षमता के साथ होगा , लेकिन इसके लिए परिवहन विभाग की एसओपी का पालन करना होगा।

अन्य राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों (बस और टैक्सी चालकों, कंडक्टरों और सहायकों सहित) को 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी । राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय 12 और 13 जून को सार्वजनिक स्थानों, आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, मंडी और भीड़भाड़ वाले स्थलों का सैनिटाइजेशन कराएंगे । एसओपी के शेष प्रविधान वही रखे गए हैं, जो छह जून को जारी एसओपी में शामिल थे ।