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उत्तराखंड पुलिस में उप निरीक्षक और निरीक्षकों की भर्ती और पदोन्नति परीक्षा अब उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग (यूकेएसएसएससी) के माध्यम से होगी। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस के उप-निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। संशोधित नियमों में 1 जनवरी के स्थान पर अब 1 जुलाई से करने का प्रावधान किया गया है।(PAHAAD NEWS TEAM)

उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक और निरीक्षक का संशोधित नियम भी मंगलवार को कैबिनेट में पेश किया गया। इस नियमावली में उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए तीन व्यवस्था की गई है। इसमें प्रथम स्थान वरिष्ठता, दूसरा विभागीय परीक्षा और तीसरा सीधी भर्ती है। इन पदों पर वरिष्ठता सूची भी इसी क्रम में बनाई जाएगी। नियमावली में भर्ती के लिए आयु सीमा तय करने का महीना भी बदल दिया गया है।(PAHAAD NEWS TEAM)

पहली सीधी भर्ती के उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी को 21 वर्ष से अधिक और जुलाई में 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब यह बदलाव किया गया है कि सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 1 जुलाई को अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए।(PAHAAD NEWS TEAM)

संशोधित सेवा नियमावली में कार्मिक विभाग द्वारा जारी पदोन्नति का परित्याग नियमावली को भी शामिल किया गया है। वहीं, बैठक में अग्निशमन आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी संशोधित नियमावली भी पेश की गई, लेकिन इसमें कुछ त्रुटि के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। इसे अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।(PAHAAD NEWS TEAM)