देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM
कुछ दिनों बाद, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पुलिस अक्सर महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति बेहद संवेदनशील होने का दावा करती है। लेकिन ज़मीन पर इन दावों की हवा भी ज़ोर से निकलती है। ऐसा एक बार फिर हुआ है। इस बार कठघरे में दून के रायपुर थाना पुलिस की ‘संवेदनशीलता ‘ है। आठ महीने पहले, रंगे हाथों चोरी करते पकड़े जाने पर, आरोपी ने एक महिला पर हमला किया और उसके कान का पर्दा फाड़ दिया था।
महीनों तक महिलाएं न्याय के लिए पुलिस चौकी और थाने में गुहार लगाती रही। मगर, पुलिस ने आरोपितों पर कार्रवाई तो दूर की बात रही, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। अब रविवार को कोर्ट के आदेश पर इस मामले में केस दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला का नाम किरन सिंह है। वह परिवार के साथ गुजरोवाली , रायपुर में रहती हैं। घर में उनकी किराने की दुकान है। किरन ने कहा कि 9 जून, 2020 को उसने दोपहर में दुकान का शटर गिरा दिया और बच्चों को खाना देने के लिए घर के अंदर चली गई। कुछ समय बाद उसने दुकान के शटर के खुलने की आवाज सुनी। जब वह घर के अंदर से दुकान पर पहुंची, तो उसने देखा कि इलाके में रहने वाले अभिषेक और आयुष गल्ले से पैसे निकाल रहे हैं। वहीं, आरोपी की मां बबली दुकान के बाहर खड़ी थी। किरण ने आरोपी को रोकने की कोशिश की। पहले तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद अभिषेक ने लोहे के पाइप से किरण पर हमला किया। किरण के दाहिने कान पर पाइप लगा था। वह खून से लथपथ हो गई। चीख-पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाले लोग भी मौके पर पहुंच गए। तब तक आरोपित गल्ले से रुपये चोरी कर भाग निकले। इसके बाद पीडि़ता ने पुलिस को सूचना दी।
बालावाला पोस्ट के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन किरण को मेडिकल कराने की सलाह देकर चलते बने। जब किरण का मेडिकल हुआ, तो पता चला कि पाइप की चोट से कान का पर्दा फट गया है। मेडिकल कराने के बाद वह पुलिस चौकी पहुंची, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद आरोपित उन्हें धमकी देने लगे। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। पुलिस की कार्यशैली से आजिज आकर किरन ने अपनी और परिवार की सुरक्षा व आरोपितों पर कार्रवाई के लिए जनवरी 2021 में कोर्ट की शरण ली। 27 फरवरी (शनिवार) को, अदालत ने उनकी शिकायत पर फैसला देते हुए, रायपुर पुलिस स्टेशन को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने और मामले की गंभीरता से जांच करने का आदेश दिया। थानाध्यक्ष रायपुर दिलबर सिंह नेगी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपित अभिषेक, उसके भाई आयुष और मां बबली निवासी नथुवावाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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