देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू दो सप्ताह के लिए 19 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। कोरोना रिपोर्ट के बिना बाहर से आने वालाें की उत्तराखंड में नो एंट्री रहेगी । पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों में निर्धारित शर्तों को अपरिवर्तित रखा गया है। मुख्य सचिव डॉ सुखविंदर सिंह संधू ने सोमवार को ये आदेश दिए हैं.

अभी तक राज्य सरकार हर हफ्ते कर्फ्यू गाइडलाइंस जारी करती रही है, लेकिन इस बार इसे 5 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. मुख्य सचिव संधू ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए उन्हीं लोगों को जाने दिया जाएगा, जिनके पास दो डोज का 15 दिन पूर्व सर्टिफिकेट होगा. वैक्सीन का। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले RTPCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। अन्य राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश के लिए भी यही व्यवस्था कायम है।

इसके अलावा चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की भी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। वैक्सीन की दो डोज का सर्टिफिकेट दिखाने पर उन्हें समारोह में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। विवाह समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए आरटीपीसीआर की 72 घंटे पूर्व निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, क्षमता के 50 प्रतिशत मेहमानों को समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी।

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वैक्सीन की दो डोज लगा दी है, वे इसके सर्टिफिकेट के आधार पर ज्वाइन कर सकेंगे, जबकि एक डोज वैक्सीन वाले अभी भी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट आने के 72 घंटे पहले की बाध्यता को बरकरार रखे हुए हैं। इसी प्रकार कोचिंग सेंटरों में 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा ही 50 प्रतिशत क्षमता के साथ आ सकेंगे।

यह व्यवस्था वेडिंग प्वाइंट मैनेजमेंट और कैटरिंग स्टाफ में लगे कर्मचारियों पर भी लागू होगी। वहीं, बाहरी प्रांतों से आने वाले लोगों के पास वैक्सीन का टू डोज सर्टिफिकेट होगा तो वे इसके आधार पर राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। सरकार ने अन्य शर्तें पहले की तरह रखी हैं। सरकार ने प्रशासन-पुलिस को कोविड दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. कहा कि बिना मास्क के घर से निकलने वालों का चालान काटा जाए।