देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM
नए वित्तीय वर्ष से सरकार सेना से हवलदार रैंक या इसके समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक और सैनिकों की विधवाओं को ही हाउस टैक्स से छूट देगी. इसके लिए जीओ भी जारी कर दिया गया है। जिसके लिए पात्र 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।
आपको बता दें कि अब तक सरकार नगर निगम क्षेत्र के सभी पूर्व सैनिकों और अधिकारियों को हाउस टैक्स में छूट देती थी. अब यह दायरा कम कर दिया गया है। नए वित्तीय वर्ष से सरकार सेना से हवलदार रैंक या इसके समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक और सैनिकों की विधवाओं को ही हाउस टैक्स से छूट देगी। जिला सैनिक कल्याण विभाग की अनुशंसा पर निगम भूतपूर्व सैनिकों को गृह कर में छूट देता था। अब तक सरकार सेना के सभी अधिकारियों या सैनिकों के गृह कर का पैसा नगर निगम को देती थी।
लेकिन अब केवल सेना में हवलदार पद या इसके समकक्ष रैंक वाले पूर्व सैनिकों और विधवाओं को इसका लाभ मिलेगा । जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सीबीएस बिष्ट ने जानकारी दी है कि नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्र में अपने घर में रहने वाले सशस्त्र सेनाओं के हवलदार और समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक और सैनिकों की विधवाओं को वित्तीय साल 2021-22 के गृह कर में छूट चाहने के लिए इच्छुक पात्र 1 जनवरी से 31 मार्च, 2022 तक आवेदन कर सकते हैं । पिछले वित्तीय वर्ष के आवेदन की प्रतिलिपि शपथ पत्र व पहचान पत्र के साथ नया आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक जमा करा सकते है।

