देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू ने नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। सभी बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह छह बजे से रात दस बजे तक खुले रहेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक रैलियों समेत कई चीजों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा रात का कर्फ्यू भी जारी रहेगा।

जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर और ऑडिटोरियम कोविड नियमानुसार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

वहीं, 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, सार्वजनिक समारोहों, धरना, स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क पर रोक है. आंगनबाडी केंद्र से लेकर 12वीं तक के स्कूल नहीं खुलेंगे।

बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए टीकाकरण की दो डोज या कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे के अंतराल पर लाना अनिवार्य होगा।

50 प्रतिशत क्षमता वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खोले जाएंगे। 16 जनवरी, 2022 तक सभी सार्वजनिक समारोहों (मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक) गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।

विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में 50 प्रतिशत क्षमता वाले व्यक्तियों को कार्यक्रम स्थल (बंद या खुली जगह) में जाने की अनुमति होगी। केंद्र और राज्य सरकार के निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति होगी।

कोविड और ओमीक्रोन वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, बाजारों, बस स्टैंड समेत भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कोरोना के नियमों का पालन करना होगा, मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा.

वहीं मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पूरे प्रदेश में सैनिटाइजर की सफाई व छिड़काव के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों के साथ-साथ इधर-उधर थूकने व कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई व चालान अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं.