देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. जिसे लेकर देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. जिसमें बसों, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। वहीं विधानसभा प्रत्याशी के घर-घर जाने पर भी आदेश लागू नहीं होगा।

जिलाधिकारी डॉ. आर. राजेश कुमार ने आचार संहिता की धारा 144 के तहत जिले में आदेश पारित किया है. 5 या अधिक लोग जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। यह प्रतिबंध स्कूलों और सार्वजनिक परिवहन स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, रोडवेज आदि और सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। साथ ही यह आदेश अभ्यर्थियों के घर-घर जाने पर भी लागू नहीं होगा।

देहरादून विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र: 15- चकराता, 16- विकासनगर, 17-सहसपुर, 18- धर्मपुर, 19-रायपुर, 20 राजपुर रोड, 21- देहरादून कैंट, 22-मसूरी, 23-डोईवाला और 24- ऋषिकेश विधान सभा देहरादून में निर्वाचन क्षेत्र है .

इन नियमों का करना होगा पालन-

कोई भी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय, पार्टी या संस्था आदि संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की बैठक नहीं करेगा। न ही कोई जुलूस निकालेगा।

कोई भी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय कोई भड़काऊ बयान नहीं देगा। न तो वह किसी भी तरह के नारे आदि लगाएंगे, न ही पर्चे आदि बांटेंगे। न ही अपने संबंधित एसडीएम और प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी तरह के प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थान का इस्तेमाल करेंगे।

कोई भी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय या दल ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या ऐसा कोई बयान नहीं देगा जो विभिन्न समुदायों की भावनाओं को भड़काने वाला या उत्तेजना पैदा करने वाला हो।

कोई भी व्यक्ति जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में किसी भी स्थान पर ईंट, पत्थर, सोडा वाटर की बोतलें और कोई अन्य विस्फोटक सामग्री एकत्र नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति को चोट पहुंचने या चोट लगने की संभावना हो। न ही वह इसका इस्तेमाल करेगा। यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी या लाठी का उपयोग करने वाले वृद्ध या बीमार व्यक्ति पर लागू नहीं होगा।

विधान सभा के आम चुनाव – 2022 के दौरान, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसा कोई भी अवैध कार्य नहीं करेगा या ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित या साजिश नहीं करेगा। ताकि विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

13 और 14 फरवरी को कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई प्रचार नहीं करेगा। प्रिंट मीडिया में प्रचार के मामले में संबंधित एमसीएमसी की पूर्वानुमति आवश्यक है।

कोई भी व्यक्ति राजनीतिक भाषणों, पोस्टर संगीत आदि सहित चुनाव प्रचार के लिए मंदिरों, मस्जिदों, चर्चा गुरुद्वारों या किसी पूजा स्थल का उपयोग नहीं करेगा।

यह आदेश देहरादून जिले की सीमा में रहने वाले या निषेधाज्ञा के तहत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले दो माह तक प्रभावी रहेगा। जब तक इस आदेश को पहले वापस नहीं लिया जाता।

जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि हालात आपातकालिक स्वरूप की हैं। व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह को नोटिस देना संभव नहीं है। अतः यह आदेश जनहित में एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 के तहत दंडनीय है क्योंकि वर्तमान में लागू अन्य कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों और नियमों के तहत इसकी अनुमति नहीं है।