मसूरी , PAHAAD NEWS TEAM

पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. अगर इस तारीख तक दोनों दस्तावेज लिंक नहीं किए गए तो आपका पैन सक्रिय नहीं होगा. इससे आप बैंक खाता खोलना, आयकर रिटर्न, शेयरों में निवेश, म्यूचुअल फंड में निवेश जैसे वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।

पैन को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें: आधार कार्ड एक ऐसा विशिष्ट पहचान कोड है, जिसकी मदद से हर भारतीय को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। आधार कार्ड में भारतीय नागरिक की पहचान और उसकी बायोमेट्रिक जानकारी भी जुड़ी हुई है। आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के माध्यम से या NSDL और UTITSL . के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर लिंक कर सकते हैं

आप अपने मोबाइल से मैसेज भेजकर पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN <12 डिजिट का आधार नंबर> <10 डिजिट का पैन नंबर> टाइप करना होगा और 567678 या 561561 पर SMS करना होगा। ऐसा करने के बाद आपको पैन को आधार से लिंक करने की जानकारी मैसेज के जरिए मिल जाएगी।

आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले www.incometaxgov.in पर लॉग ऑन करें। इसके बाद Our Service पर क्लिक करें, वहां आपको लिंक आधार का विकल्प दिखाई देगा। इसके बाद Link Aadhaar Know About Aadhaar Pan Linking Status पर क्लिक करें। अब आपके सामने जो पेज खुलेगा उस पर अपने पैन और आधार कार्ड की डिटेल्स लिखें। इसके बाद जैसे ही आप ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करेंगे तो स्टेटस पता चल जाएगा।

डीमैट खाते में नामांकित व्यक्ति का नाम भी दर्ज करें

एक डीमैट खाता आपके शेयर प्रमाणपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखी गई अन्य प्रतिभूतियों के लिए एक बैंक खाते की तरह है। इसके जरिए ही आप शेयर बाजार में लेनदेन करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि सभी बैंक खातों की तरह डीमैट खाते में भी नॉमिनी का उल्लेख होना चाहिए। अगर 31 मार्च तक ऐसा नहीं किया गया तो डीमैट अकाउंट भी बंद कर दिया जाएगा।