नैनीताल , पहाड़ न्यूज टीम

उत्तराखंड हाईकोर्ट लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के खिलाफ दायर चुनावी याचिका पर सुनवाई करेगा. विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को हाई कोर्ट ने अपना पक्ष रखने की आखिरी तारीख दी. लेकिन, वह उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख सके। न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकल पीठ अब 27 जून को मामले की एकतरफा सुनवाई करेगी।

मामले के मुताबिक लोहाघाट विधानसभा सीट से हारे भाजपा के पूरन सिंह फर्त्याल ने कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार खुशाल सिंह अधिकारी के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. चुनाव याचिका में कहा गया है कि खुशाल सिंह अधिकारी ने 24 जनवरी, 2022 को अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन, उन्होंने 28 जनवरी को हलफनामा दाखिल किया, जबकि इसे नामांकन पत्र के साथ दाखिल किया जाना था।

आरोप है कि उन्होंने हलफनामे में गलत जानकारी दी. नामांकन के समय 25 सरकारी कार्यों के ठेके चल रहे थे, जिसे उन्होंने छिपा रखा है. इतना ही नहीं चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें दो सरकारी ठेके मिले। इस याचिका की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने खुशाल सिंह अधिकारी से अपना पक्ष रखने को कहा था। इतना ही नहीं यह जानकारी अखबार में भी छपी थी। उन्हें अपना पक्ष रखना था, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने मामले की एकपक्षीय सुनवाई का आदेश पारित किया है.