प्रदेश में अब बाहर से आने वाले व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। कोरोना काल से पहले की तरह ही प्रदेश में अब आवाजाही शुरू हो सकेगी। प्रदेश सरकार ने आख़िरी अनलॉक की नई गाइडलाइन में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है वहीं सामाजिक सहित धार्मिक, खेल, मनोरंजन और शैक्षिक गतिविधियों में संख्या बढ़ाने को लेकर इस निर्णय की निर्भरता जिला प्रशासन पर जताई गई है। साथ ही केंद्र के अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा जारी की जाने वाली संशोधित NOP के अनुसार ही सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, प्रदर्शनी, कक्षाओं के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक यह व्यवस्था 1 फरवरी से लागू की जा रही है। वंही कुंभ मेले को लेकर जल्द ही प्रदेश सरकार अलग से NOP जारी करेगी ।
उत्तराखंड में प्रवेश के लिए अब नहीं कराना होगा रजिस्ट्रेशन

