देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM
उत्तराखंड में धामी सरकार ने 5 अक्टूबर तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है. इस बार कोविड-19 कर्फ्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे . इससे पहले भी सरकार ने शादी समारोह में वेडिंग प्वाइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कुल क्षमता के 50 फीसदी को समारोह में शामिल होने की अनुमति दी थी. खास बात यह है कि इस दौरान वेडिंग प्वाइंट पर काम करने वाले स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट देने पर कोविड टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं होगा. हालांकि शादी समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
लागू रहेंगे ये प्रतिबंध: आदेश के मुताबिक अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं. आदेश में पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार खोले जाएंगे। वहीं, स्कूलों को एसओपी का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. सभी तकनीकी संस्थान, पॉलिटेक्निक, कॉलेज, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि और प्रौद्योगिकी संस्थान, सभी विश्वविद्यालय और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए उनसे संबंधित विभागों द्वारा अलग से जारी की गई एसओपी के अनुसार खोले जाएंगे.
राज्य में सभी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 18 वर्ष से अधिक के अभ्यर्थियों के लिए कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर के साथ खोलने की अनुमति, साथ ही और कोचिंग इंस्टिट्यूटस को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है । सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध है। लेकिन अनुमति के बाद इन गतिविधियों के लिए अनुमति दी जा सकती है।

उत्तराखंड देहरादून : 5 अक्टूबर तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू उत्तराखंड में , जानिए क्या है छूट 
उत्तराखंड देहरादून : 5 अक्टूबर तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू उत्तराखंड में , जानिए क्या है छूट
बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए पंजीकरण अनिवार्य: बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। सभी स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे खुली रहेंगी। जिसमें सभी हॉस्पिटल नर्सिंग, होम क्लिनिक, केमिस्ट शॉप आदि शामिल हैं।
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, पावर स्टेशन, डाकघर, निकायों में साफ-सफाई , कार्यालयों और दूरसंचार से संबंधित प्रतिष्ठानों, इलेक्ट्रीशियन और प्लंबर इत्यादि खुले रहेंगे । इस दौरान कर्मचारियों को एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा। बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुले रहेंगे। साप्ताहिक बंदी यानि रविवार को जिस तरह से पहले बाजार बंद थे, वह अब भी बंद रहेगा।
जिम शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा सैलून, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम और सभी संबंधित गतिविधियां एसओपी के बाद 50% क्षमता के साथ खुलेंगी। सब्जी की दुकानें, दूध की डेयरी, मिठाई की दुकानें और फूलों की दुकानें रोजाना सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी. सभी होटल, रेस्तरां, भोजनालय और ढाबों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। समान होम डिलीवरी के लिए वाहनों के उपयोग की अनुमति भी दी गई है।
शहर क्षेत्र में होटल रेस्तरां, भोजनालय और ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। सभी सार्वजनिक परिवहन जैसे विक्रम ऑटो, सिटी बस आदि को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति दी गई है।

