टिहरी , PAHAAD NEWS TEAM

प्रसिद्ध टिहरी झील में नियमों का उल्लंघन करने वाले नाव संचालकों को बख्शा नहीं जाएगा. इसके लिए डीएम ईवा श्रीवास्तव ने टिहरी झील विकास प्राधिकरण को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. डीएम ईवा के मुताबिक पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं. वहीं, नई साहसिक गतिविधियों के तहत पहले चरण में पैरासेलिंग बोट, क्रूज बोट और शिकारा बोट का संचालन किया जाना है.

दरअसल, टिहरी झील में संचालित होने वाली नई साहसिक गतिविधियों पैरासेलिंग बोट, क्रूज बोट और शिकारा बोट के लिए प्राप्त आवेदनों पर चर्चा व साक्षात्कार के लिए जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में लाइसेंस निर्गम समिति की बैठक हुई. बैठक में डीएम ने टिहरी झील विकास प्राधिकरण और पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में यदि कोई वोट संचालक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।

झील में नई नाव के लिए आवेदन प्रक्रिया नई साहसिक गतिविधियों के तहत पहले चरण में पैरासेलिंग बोट हेतु 2, क्रूज बोट हेतु 3, शिकारा बोट हेतु 5 लाइसेंस जारी किए जाने हैं. जिसके खिलाफ पैरासेलिंग वोट संचालन के लिए 2, क्रूज बोट के लिए 1 और शिकारा बोट के लिए 7 आवेदन प्राप्त हुए हैं. डीएम ईवा ने कहा कि प्राप्त आवेदनों में सभी नियम व शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों को 1 सप्ताह के भीतर कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार्य आदेश जारी होने के नौ माह के भीतर पैरासेलिंग बोट, क्रूज बोट और शिकारा बोट को टिहरी झील में उतारना होगा.

इन मुद्दों पर हुई चर्चा : जिलाधिकारी ईवा ने टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए एक अलग ड्रेस कोड शामिल करने के भी निर्देश दिए हैं साथ ही टिहरी बांध में नियमों का उल्लंघन करने पर चालन की कार्रवाई, होटल ली राय ग्रुप को दिए जाने वाले बोट लाइसेंस, प्राधिकरण कार्यालय की ओर से लिए जाने वाले प्रति यात्री शुल्क में बढ़ोत्तरी को लेकर चर्चा हुई . वहीं अधिकारियों के कार्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति, वोट लाइसेंस नवीनीकरण और लाइसेंस जारी करने पर विस्तृत चर्चा हुई.