देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू को 20 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है. इस बार कोविड-19 कर्फ्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पहले की तरह लागू होंगे. इससे पहले भी सरकार ने शादी समारोह में वेडिंग प्वाइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कुल क्षमता के 50 फीसदी को समारोह में शामिल होने की अनुमति दी थी.
खास बात यह है कि इस दौरान वेडिंग प्वाइंट पर काम करने वाले स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट देने पर कोविड टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं होगा. हालांकि शादी समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
कोचिंग संस्थानों के लिए नियम: राज्य में सभी कोचिंग संस्थान जो छात्रों को प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान कर रहे हैं, वे 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुलेंगे। ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा के प्रावधान जारी रहेंगे।
समारोह के लिए दिशानिर्देश: सभी सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह स्थल की क्षमता के 50% और COVID प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित किए जाएंगे।

उत्तराखंड : कोरोना कर्फ्यू: अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए आरटीपीआर की नकारात्मक रिपोर्ट अनिवार्य है 
उत्तराखंड ब्रेकिंग : उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 20 नवंबर तक बढ़ा , गाइडलाइन पढ़ें
वीकेंड के नियम: राज्य के सभी पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन इन पर्यटन स्थलों पर कोविड दिशा-निर्देशों जैसे सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को सेनेटाइज करना आदि का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करेगा. इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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उत्तराखंड आने के नियम : कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक लगाने के 15 दिन बाद और उन व्यक्तियों द्वारा राज्य के हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन/सीमा चेक पोस्ट पर टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाने के बाद राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को उत्तराखंड में प्रवेश की अनुमति दी जाती है । उन सभी व्यक्तियों को RT PCR / TrueNet / CBNAAT / RAT COVID नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट दिखाने में छूट दी जाएगी। लेकिन उन व्यक्तियों के राज्य में प्रवेश करने के बाद, MHA, MoH&FW, GOI राज्य सरकार के SOP COVID सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।
यदि आपके पास टीकाकरण प्रमाण पत्र नहीं है, तो ध्यान दें: बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वे लोग जिनके पास COVID टीकाकरण का प्रमाण पत्र नहीं है, वे सभी व्यक्ति RT PCR / TrueNet / CBNAAT / RAT COVID नेगेटिव से अधिकतम 72 घंटे पहले टेस्ट रिपोर्ट केवल राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी।

