चंपावत , PAHAAD NEWS TEAM
अनुसूचित जाति की महिला सुनीता देवी की शिकायत पर पुलिस ने भोजन माता विवाद मामले में सूखीढांग जीआईसी में मामला दर्ज कर लिया है. यह मुकदमा क्षेत्र पंचायत सदस्य व स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष समेत छह लोगों के खिलाफ किया गया है. सभी पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, बैठक के बाद स्कूल प्रबंधन समिति ने सुनीता देवी को भोजन माता नियुक्त किया है.
चंपावत जिले के सूखीढांग जीआईसी में अनुसूचित वर्ग की भोजन माता मामले में बीडीसी सदस्य समेत कुल 6 लोगों पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने और अभद्रता करने का आरोप लगाया गया था . जिसके बाद पुलिस ने गुरुवार को क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपा जोशी, स्कूल प्रबंध समिति के अध्यक्ष नरेंद्र जोशी, महेश चौड़ाकोटी, बबलू गहतोड़ी, शंकर दत्त और सतीश चंद के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट और आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया है.
गौरतलब है कि चंपावत जिले के सूखीढांग जीआईसी में सवर्ण जाति के बच्चों ने एससी वर्ग की मां का खाना खाने से मना कर दिया था. जिसके बाद इस मामले में विवाद हो गया। बाद में प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। अब इस मामले में एससी वर्ग की भोजन माता की शिकायत पर बीडीसी सदस्य समेत 6 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. वहीं, एसपी चंपावत देवेंद्र पींचा के मुताबिक दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.
वहीं सूखीढांग जीआईसी में हुए इस विवाद के बाद स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक हुई. जिसमें अन्न मां की नियुक्ति पर चर्चा हुई। जिसमें एक बार फिर सुनीता देवी को भोजनमाता के पद पर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि भोजनमाता विवाद के बाद आम आदमी पार्टी ने अनुसूचित जाति की भोजनमाता को दिल्ली सरकार में नौकरी का ऑफर दिया था.

