देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM
आम चुनाव 2022 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गयी. बैठक में जिलाधिकारी ने चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के लिए जारी दिशा-निर्देशों के बारे में बताया. निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन से पहले एक अलग चालू बैंक खाता खोलना होगा। साथ ही 10 हजार से ऊपर का हर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन या चेक के जरिए होगा। इस बार प्रत्याशी के चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
पंपलेट पर मुद्रक का नाम जरूरी : बैठक में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में सभी से सहयोग की अपेक्षा की गई है। साथ ही प्रचार के पोस्टर और पंपलेट पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम लिखा होना चाहिए। विज्ञापन प्रकाशित और प्रसारित होने से पहले प्रमाणीकरण आवश्यक है। बैठक में उन्होंने मौजूद पार्टी पदाधिकारियों को और भी कई बिंदुओं पर जानकारी दी.
इसके अलावा विधानसभा आम चुनाव 2022 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए राज्य की सभी विधानसभा सीटों के लिए नियुक्त रिटर्निंग और सहायक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश एवं नामांकन के दौरान पालन की जाने वाली सभी प्रक्रियाओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया जायेगा.
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि देहरादून जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
डॉ राजेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 एक विशेष आयोजन है। लोकतंत्र के इस पर्व में किसी भी तरह की गलती के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए सभी कर्मी प्रशिक्षण में बताई जा रही सभी सूचनाओं को ध्यान से सुनेंगे। ईवीएम, वीवीपीएटी मशीन और सभी चुनाव सामग्री प्राप्त होते ही सूची के साथ मिलान किया जाना चाहिए। ताकि किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश न रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1,140 कार्मिक उपस्थित थे तथा 60 कार्मिक अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है।

