देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM

कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में रात का कर्फ्यू हटाने की घोषणा की है. राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है. इसके बाद राज्य सरकार ने कुछ पाबंदियों को जारी रखते हुए ज्यादातर मामलों में छूट देते हुए नई गाइडलाइन जारी की है.

दरअसल, 15 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चन्द्र शेखर रावत ने अदालत को बताया कि राज्य में महामारी नियंत्रण में है. सभी लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। वैक्सीन का बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने 16 फरवरी को इस मामले में छूट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है.

जानिए नई गाइडलाइन: राज्य के सभी जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे. राज्य में स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे। राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता से खोले जाएंगे।

विवाह समारोह, खेलकूद गतिविधियों के लिए छूट: सभी सामाजिक/खेल गतिविधियों/मनोरंजन/विवाह समारोह/सांस्कृतिक समारोह स्थल की पूरी क्षमता वाले व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। 28 फरवरी तक राजनीतिक रैली/धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को उनकी क्षमता और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार भोजन संचालित करने की अनुमति होगी।

स्कूलों के लिए आदेश: राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों (कक्षा 1 से 12) का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक अभ्यास पद्धति के अनुसार किया जाएगा. संबंधितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1 मार्च से खुलेगी आंगनबाडी : 1 मार्च से राज्य के सभी आंगनबाडी केंद्र खुलेंगे. सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी. सभी सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मण्डी, शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए .