देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होती दिख रही है. इसके बाद उत्तराखंड सरकार लगातार रियायतें भी दे रही है। ताजा जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क को अपनी क्षमता से खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि 10 मार्च तक राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है।
इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने सभी कर्मचारियों की मौजूदगी में राज्य के सभी कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है. सरकार की ओर से जारी ये आदेश एक मार्च से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे. आपको बता दें कि 1 फरवरी को उत्तराखंड में कोविड नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की छूट दी गई साथ ही उत्तराखंड कोविड नाइट कर्फ्यू की नई गाइडलाइन एक फरवरी की रात से 11 फरवरी सुबह तक लागू की गई थी । बाद में रात का कर्फ्यू भी हटा लिया गया था ।
अब तक सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम, सभा रूम आदि और उनसे जुड़ी सभी गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो रही थीं. इसके साथ ही राज्य में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 11 फरवरी तक बंद कर दिए गए थे । साथ ही खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता वाले खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खोलने के आदेश दिए थे.


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