देहरादून , PAHAAD NEWS TEAM

उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब पति-पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकार ने अब उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के तहत पात्र पति-पत्नी दोनों को लाभ देने का शासनादेश जारी किया है. इतना ही नहीं अब ₹1200 प्रतिमाह की पेंशन ₹1400 प्रतिमाह मिलेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार बिना विकल्प के संकल्प के सिद्धांत पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि पूर्व में की गई घोषणाएं भी समय पर हों. सरकार ने यह निर्णय राज्य के वृद्धावस्था के हित में प्राथमिकता के आधार पर लिया है और अब अप्रैल माह से राज्य के हजारों पात्र वृद्ध जोड़ों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.

बता दें कि दिसंबर महीने में ही उत्तराखंड में दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी के साथ ही धामी सरकार ने पात्र परिवार से पति-पत्नी दोनों को पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद दिसंबर में ही कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई । इतना ही नहीं, आचार संहिता लागू होने से पहले ही इसकी सभी जरूरी कार्रवाई पूरी कर ली गई थी। अब मार्च माह में नई सरकार बनने के साथ ही इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है ।