पौड़ी : पुलिस ने ससुर के खिलाफ अपनी बहू के लिए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने ससुर के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

कोतवाली पौड़ी के कस्बे के रहने वाले ससुर को अपनी बहू के लिए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करना पड़ा है. पुलिस ने मामले में मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले की शिकायत बहू ने पुलिस से की। पुलिस ने ससुर के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सीओ सदर पीएल टम्टा को सौंपी गई है।

कोतवाली पौड़ी के डांडापानी कस्बे के गल्ला गोदाम मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति पर उसकी अपनी ही बहू ने पुलिस में जातिसूचक शब्दों के प्रयोग, गाली-गलौज की शिकायत की. पुलिस ने बहू की शिकायत पर ससुर के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना पौड़ी विनोद गुसाईं ने बताया कि गल्ला-गोदाम मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति के बड़े बेटे का प्रेम विवाह करीब 10 से 12 साल पहले हुआ था.

व्यक्ति की बहू की अनुसूचित जाति के कारण शादी के बाद पारिवारिक विवाद थे। उन्होंने बताया कि बहू भी पौड़ी थाना क्षेत्र की रहने वाली है. दोनों के दो बेटे भी हैं। उन्होंने बताया कि बहू न्यायिक कार्य के चलते न्यायालय परिसर में थी। यहां ससुर ने बहू को जातिसूचक शब्द कहने के साथ गाली-गलौज भी की। कोतवाल गुसाईं ने बताया कि बहू की शिकायत पर ससुर के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने, गाली देने का मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच सीओ सदर पीएल टम्टा को सौंपी गई है।