पौड़ी : जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अब घी बनाने वाली एक कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रही है. इसके लिए जल्द ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम कोर्ट में मुकदमा दायर करेगी। दरअसल, एक नामी कंपनी का घी खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरा है, जिसे खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक बताते हुए नोटिस भेजा है.

खाद्य सुरक्षा विभाग ने घी के लिए लिए गए सैंपल को सबसे पहले रुद्रपुर लैब में जांच के लिए भेजा, जहां घी की आरएम वैल्यू कम पाई गई. कंपनी को नोटिस भेजा गया तो कंपनी ने घी का दूसरा सैंपल केंद्र की कोलकाता लैब में जांच खारिज करने की अपील करते हुए भेजा, उसका सैंपल भी फेल हो गया.
नियमों के अनुसार घी का आरएम मूल्य 24 होना चाहिए था। घी में ट्रांसफैट की मात्रा पाए जाने पर घी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कहा जाता है। वहीं अब खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य आयुक्त को लैब रिपोर्ट भेजकर कोर्ट में मुकदमा दायर करने की अनुमति मांग कर कंपनी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करेगा. खाद्य निरीक्षक अजब सिंह ने बताया कि हट्सन घी का सैंपल फेल हो गया है, जिसके चलते विभाग अब कोर्ट में केस करने जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकार की लैब में सैंपल फेल हो गया।

