मसूरी : नैनीताल हाईकोर्ट ने मसूरी नगर पालिका द्वारा किंक्रेग में वेंडरों के लिए बनाई जा रही दुकानों को हटाने पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

दरअसल पिछले दिनों प्रशासन द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया था, जिसमें कई लोगों की रोजी-रोटी छिन गई थी. इसके बाद नगर परिषद मसूरी द्वारा ऐसे लोगों को पुन: रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वेंडर जोन बनाने का निर्णय लिया गया। जिसके लिए व्वेन्द्र कमेटी का गठन किया गया। इसके बाद डिप्टी कलेक्टर व नगर पालिका के संयुक्त निरीक्षण के बाद दुकानों के निर्माण के लिए कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया. इसके लिए किंग क्रेग में जगह भी चिन्हित कर ली गई थी।

तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर द्वारा नगर पालिका को विधिवत पत्र भेजा गया था। लेकिन कुछ लोगों द्वारा इन दुकानों को सस्ती लोकप्रियता दिलाने के लिए राजनीति शुरू कर दी गयी और प्रशासन पर इन्हें हटाने का दबाव बनाया गया. जिसके बाद जिलाधिकारी के कहने पर नगर पालिका द्वारा कुछ दुकानों को हटवाया भी गया. लेकिन जब बाकी दुकानों को भी हटाने का दबाव बनाया गया तो वेंडर जोन कमेटी के सदस्य अरविंद कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दुकानों को हटाने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की.

कोर्ट ने अरविंद कुमार की रिट को गंभीरता से लेते हुए दुकानें हटाने पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार व लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी कर 21 दिसंबर तक जवाब मांगा है।