देहरादून : पुराने वाहन (दोपहिया, कार या अन्य) खरीदने व बेचने वाले व्यापारियों को परिवहन विभाग में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा. 1 अप्रैल, 2023 से प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पुराने वाहनों का व्यापार नहीं कर सकेगा। सरकार ने परिवहन विभाग से इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। आरटीओ सुनील शर्मा ने सभी व्यापारियों को एक अप्रैल से पहले अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त करने को कहा है।

अधिसूचना 22 दिसंबर को जारी की गई थी

इसकी अधिसूचना केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर को जारी की थी। राज्य अपने स्तर पर इसे लागू करेंगे। उत्तराखंड में परिवहन मुख्यालय से जारी आदेश पर देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने दून शहर सहित दून संभाग के सभी शहरों में प्रवर्तन दल को इसका पालन करने का निर्देश दिया है.

इस नोटिस में, पंजीकृत वाहन मालिक और वाहन डीलर के बीच वाहन की डिलीवरी की अधिसूचना की प्रक्रिया सहित डीलर की जिम्मेदारियों को विस्तार से निर्दिष्ट किया गया है।

आपको बता दें कि पुरानी बाइक-स्कूटी और कार का बाजार दून शहर, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश और विकासनगर जैसे शहरों में स्थापित हो चुका है। मुख्य मार्ग से लेकर गलियों तक कार बाजार सज गए थे। पुराने वाहनों को खरीदने और बेचने के लिए ऑनलाइन बाज़ार भी हैं।

अधिसूचना के अनुसार, वाहन डीलरों को अब पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, एनओसी और वाहनों के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। संबंधित डीलर को वाहन सौंपने के बाद वाहन मालिक को वाहन मालिक और डीलर के हस्ताक्षर वाले फॉर्म-29(सी) को पोर्टल के माध्यम से वाहन निबंधन अधिकारी को भेजना होगा. वाहन को कब्जे में लेकर बेचने के बाद डीलर को इसकी जानकारी परिवहन विभाग को देनी होगी।

प्राधिकरण प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें

आरटीओ ने कहा कि वाहन डीलर को प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मोटर वाहन विभाग से जुड़े वाहन पोर्टल पर फॉर्म-29 (ए) में आवेदन करना होगा। इसमें व्यापारी को अपना नाम, पता, व्यवसाय का स्थान, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, जीएसटी नंबर और ईमेल आईडी देनी होगी। जिसमें 25 हजार रुपए शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा।

सृष्टि नियंत्रित होगी

प्राधिकरण प्रमाण पत्र से पंजीकृत वाहनों के डीलरों और बिचौलियों की पहचान करने में मदद करेगा। इसके अलावा ऐसे वाहनों की खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी की आशंका भी कम होगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से पुराने वाहनों को खरीदने और बेचने वाले वाहन डीलरों को अधिकृत करने के संबंध में प्राधिकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। इस कदम से व्यापार करने में आसानी होगी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। प्राधिकरण प्रमाण पत्र बनवाने की सूचना आरटीओ कार्यालय के कक्ष-19 में उपलब्ध कराई जाएगी।

-सुनील शर्मा, आरटीओ प्रशासन

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