देहरादून : कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर गुजरात नवसारी की एक अदालत ने 2017 के एक मामले में 99 रुपये का जुर्माना लगाया है. पटेल पर छात्रों के विरोध के दौरान नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कक्ष में घुसने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र को फाड़ने का आरोप लगाया गया था।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वीए धधल कोर्ट ने वंसदा (एसटी) सीट से विधायक पटेल को आईपीसी की धारा 447 के तहत आपराधिक अनधिकार प्रवेश का दोषी ठहराया है. 2017 में जलालपुर पुलिस द्वारा पटेल और युवा कांग्रेस के सदस्यों सहित छह अन्य पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अदालत ने तीनों आरोपियों को आपराधिक अतिचार का दोषी ठहराया और उन्हें 99 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। ऐसा न करने पर उसे सात दिन का साधारण कारावास भोगना होगा। हालांकि, बचाव पक्ष ने दावा किया कि प्राथमिकी राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम थी।


Recent Comments