देहरादून : कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दायर मानहानि के मुकदमे पर अदालत छह मई को सुनवाई करेगी. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया कि आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने हरिद्वार के जेएम द्वितीय की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत परिवाद दायर किया था.
शिकायत सुनने के बाद कोर्ट ने विभिन्न मुकदमों में केस दर्ज कर लिया। सुनवाई के लिए पहले 12 अप्रैल की तारीख तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दिया गया। अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने कहा कि जेएम द्वितीय शिव सिंह की अदालत ने फाइलों को क्षेत्राधिकार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) को स्थानांतरित कर दिया था क्योंकि उनके पास मुकदमे की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं था।
जेएम की अदालतों को सांसदों और विधायकों के खिलाफ किसी भी शिकायत और मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं है। हालांकि राहुल गांधी एक पूर्व सांसद हैं, लेकिन जब उन्होंने आरएसएस के खिलाफ अपनी टिप्पणी की थी तब वह एक सांसद थे। लिहाजा सीजेएम की अदालत में मामले की सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गयी. अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने बताया कि कोर्ट ने मामले में आगे की कार्यवाही के लिए छह मई की तिथि घोषित की है.


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