गाजीपुर : बांदा जेल में बंद बाहुबली के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में सजा सुनाई है। बाहुबली के अलावा भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। भीम सिंह मुख्तार अंसारी का सहयोगी रहा है। भीम सिंह कोर्ट पहुंचे, जबकि मुख्तार की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई.

एमपी एमएलए कोर्ट गैंगस्टर मामले में आज कोर्ट ने गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर फैसला सुनाया. गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का एक और मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है. चंदौली में 1996 के कोयला व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्याकांड और कृष्णानंद राय हत्याकांड को जोड़कर गैंग चार्ट बनाया गया था. वहीं, कृष्णानंद राय हत्याकांड के सिलसिले में अफजाल अंसारी पर गैंग चार्ट तैयार किया गया था।

ज्ञात हो कि मुहम्मदाबाद के भवारकोल थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी में 29 नवंबर 2005 को तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी. उसके साथ छह और लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी मुख्य आरोपी थे. सीबीआई कोर्ट में चल रहा था केस .मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोनों भाइयों को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है.

इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. 1 अप्रैल को मामले में बहस पूरी हो गई थी। जिसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया.