नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य माध्यमिक शिक्षा निदेशक को 6 सप्ताह के भीतर राज्य शिक्षक संघ चुनाव कराने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई पिछले महीने उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता वाली एकल पीठ में हुई थी।

दरअसल, हल्द्वानी के एक शिक्षक गिरीश चंद्र पनेरु ने राज्य शिक्षक संघ के चुनाव नहीं होने और चुनाव को लेकर मौजूदा कार्यकारिणी और शिक्षा विभाग की देरी के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को 6 सप्ताह के भीतर राज्य शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी का चुनाव कराने को कहा है.

ज्ञात हो कि 25 जनवरी 2023 को शिक्षक गिरीशचंद्र पनेरू ने प्रदेश शिक्षक संघ का सम्मेलन नहीं कराने का कारण पूछने के लिए प्रांतीय अध्यक्ष व प्रांतीय महामंत्री को कानूनी नोटिस दिया था. नोटिस के जवाब में प्रांतीय महासचिव ने उन्हें राज्य शिक्षक संघ की प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर दिया और उनसे 10 हजार रुपए अर्थदंड देने को कहा था।

उधर, महासचिव के जवाब से असंतुष्ट गिरीश चंद्र पनेरू ने 8 अप्रैल को यह याचिका दायर की. नैनीताल हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को इस मामले में आदेश देने वाली याचिका का निस्तारण कर दिया था। अब हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह में राज्य शिक्षक संघ के चुनाव कराने का निर्देश दिया है. आदेश राज्य शिक्षक संघ को दिया गया है।

मुख्य सचिव डॉ. संधु ने 24 से 28 मई तक प्रस्तावित जी-20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर एक बैठक की