देहरादून। उत्तराखंड में एक जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी मतदाता बन सकेंगे। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने एक विशेष सुधार कार्यक्रम जारी किया है। जिसके मुताबिक इस साल 17 सितंबर से 30 नवंबर तक नया मतदाता बनने और मतदाता सूची में नाम और पता सही कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है.
दावा आपत्ति का निस्तारण 26 दिसंबर को होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है. इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है।
चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा
विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विधानसभा निर्वाचन नियमावली के फोटोयुक्त विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का निर्णय लिया गया है। इसके मुताबिक इस महीने एक जून से 20 जून तक चुनाव से जुड़े जवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची के आधार पर 21 जून से 21 जुलाई तक घर-घर जाकर सत्यापन कार्यक्रम चलाया जायेगा.
मतदाता सूची में त्रुटियां दूर की जाएंगी
इस अभियान के तहत 22 जुलाई से 29 सितंबर तक मतदान केंद्रों का पुनर्गठन, मतदाता सूची में त्रुटि को दूर करना, मतदाता सूची में स्पष्ट फोटो लगाना आदि काम होंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 17 अक्टूबर को होगा।
इसके अलावा 4 नवंबर, 5 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को मतदाता सूची में नाम सही कराने और नए नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी षणमुगम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. अब इसके तहत जमीनी स्तर पर काम किया जाएगा।


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