बालासोर: ओडिशा सरकार रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत ओडिशा ट्रेन दुर्घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है। , रेलवे अधिनियम की धारा 154, 175 और 153 और भारतीय दंड संहिता की धारा 337, 338, 304ए और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बता दें कि रेल सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) ने ट्रेन हादसे में घायल हुए ट्रेन चालक गुणानिधि मोहंती और उनके सहायक हजारी बेहेरा के बयान दर्ज किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दोनों का एम्स-भुवनेश्वर में इलाज चल रहा है। दोनों को कोरोमंडल एक्सप्रेस से निकाल दिया गया था जो 2 जून को बहानागा मार्केट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में 275 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि करीब 1200 यात्री घायल हो गए।
दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) आदित्य चौधरी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ”दोनों चालकों की हालत स्थिर है, मोहंती को सोमवार को आईसीयू से बाहर लाया गया.” दोनों ड्राइवरों के परिवारों ने जनता से उनकी निजता का सम्मान करने और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होने देने की अपील की है। उन्होंने दावा किया कि दुर्घटना के लिए दोनों ट्रेन चालकों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वे रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन का संचालन कर रहे थे।


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