नई दिल्ली: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए 21 जुलाई की तारीख तय की है. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दायर की गई थी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल गांधी मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. काफी समय से चर्चा थी कि सजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाएगी. कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने राहुल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के संकेत दिए थे. आपको बता दें कि 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मांगों को खारिज कर दिया था. इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही.

क्या था मामला: मौजूदा मामले में 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा था, ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है?’ राहुल ने कहा, ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी के उपनाम एक जैसे क्यों हैं?’ राहुल गांधी की इस टिप्पणी को आधार बनाते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया.इस फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. हाईकोर्ट ने याचिका में उनकी मांगें खारिज कर दीं. इस प्रकार उनकी सज़ा बरकरार रखी गई। उच्च न्यायालय ने माना कि निचली अदालत का दोषसिद्धि का आदेश सही पाया गया। इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।


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