देहरादून। राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आम जनता को दी जाने वाली सेवाओं के लिए यूजर चार्ज में अब हर साल कम से कम पांच फीसदी की बढ़ोतरी होगी. यह बढ़ोतरी हर वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से स्वत: लागू हो जाएगी. इसे चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुक्रवार से लागू कर दिया गया है.इससे कम यूजर चार्ज बढ़ाना है तो विभाग को शासन से अनुमति लेनी होगी। विभागों को उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने के लिए यूपीआई सुविधा प्रदान करना अनिवार्य होगा।

राज्य ने स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र, नए राशन कार्ड, विभिन्न लाइसेंसों का निर्माण या नवीनीकरण, अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण सहित सार्वजनिक सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क तय कर दिया है। ऐसी 400 सेवाएँ Apni Sarkar पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। सेवा अधिकार आयोग द्वारा 48 विभागों की 655 सेवाएँ अधिसूचित की गई हैं।कैबिनेट ने 7 जुलाई को यूजर चार्ज को मौजूदा बाजार मुद्रास्फीति से जोड़ने के प्रस्ताव के साथ कम से कम पांच प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया।

इस फैसले के तहत वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने शुक्रवार को आदेश जारी किया. वित्त सचिव ने कहा कि अब तक यूजर चार्ज में बढ़ोतरी तीन से पांच साल के अंतराल पर की जाती रही है. इस तरह की एकमुश्त वृद्धि शुल्क में भारी वृद्धि को दर्शाती है। आम जनता पर एकमुश्त बोझ न पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए सालाना न्यूनतम पांच फीसदी की बढ़ोतरी की गयी है. संशोधित दरें हर साल 1 अप्रैल से लागू होंगी.चालू वित्तीय वर्ष में आदेश लागू होने की तिथि शुक्रवार से इसे लागू कर दिया गया है. जिन विभागों ने चालू वित्तीय वर्ष में यूजर चार्ज नहीं बढ़ाया है, वे अब यह बढ़ोतरी लागू करेंगे।

उन्होंने कहा कि यदि किसी विभाग को यूजर चार्ज में पांच प्रतिशत से कम बदलाव करना होगा तो प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जायेगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही रेट कम किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि यदि यूजर चार्ज में पांच प्रतिशत से अधिक की वृद्धि उचित एवं व्यावहारिक है तो संबंधित विभाग अपने स्तर पर ऐसा कर सकता है। सुधार दर को संबंधित इकाई की परिचालन लागत और उन्नयन लागत का वहन सुनिश्चित करना होगा।उन्होंने कहा कि सभी विभागों को अपने-अपने वेब पोर्टल एप के माध्यम से यूजर चार्ज जमा करने के लिए यूपीआई सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।’

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