सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में निर्देश दिया है कि मस्जिद में तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए. सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई बर्बरता नहीं की गई है और न ही इसकी योजना बनाई गई है. फिलहाल सर्वे में सिर्फ मस्जिद को ही मापा जा रहा है. उधर, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का काम दो-तीन दिन के लिए टालने की मांग की है.
उच्च न्यायालय में अपील करने का निर्देश
आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सोमवार को ज्ञानवापी में एक सर्वेक्षण किया। मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने एक याचिका में वाराणसी जिला न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है।

आपको बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी के सर्वेक्षण का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति को वाराणसी जिला न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील करने को कहा है।
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