देहरादून, PAHAAD NEWS TEAM
उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी के घटते ग्राफ के बावजूद इस जंग को जीतने के लिए कर्फ्यू की समयसीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है. अब 1 जून तक राज्य में कर्फ्यू रहेगा. हालांकि, कर्फ्यू को लेकर कुछ संशोधन किए गए हैं. अब लोगों को 1 जून को सुबह 6:00 बजे तक मौजूदा कर्फ्यू प्रतिबंधों का पालन करना होगा।
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर एक जून तक कर्फ्यू लागू रहेगा. इस संबंध में सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने पहाड़ समाचार से बात करते हुए कहा कि मौजूदा कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला किया गया है. हालांकि इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। संशोधन में आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानों को अब सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे के बजाय सुबह 8:00 बजे से रात 11:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। उधर सप्ताह में 1 दिन राशन और जनरल स्टोर की दुकानों को खोलने के संदर्भ में 28 मई की तारीख तय की गई है.. यानी उत्तराखंड के लोगों को 1 जून की सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू के नियमों का पालन करना होगा.
इस बार के कर्फ्यू में नया क्या है?
अभी तक दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहती थीं,
अब दुकानें सुबह 8 से 11 बजे तक खुलेंगी,
सप्ताह में राशन और जनरल स्टोर की दुकानें एक दिन खुलेंगी
राशन और जनरल स्टोर की दुकानें खोलने की तारीख 28 मई तय हुई
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा ही सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है. लिहाजा भविष्य में कोरोना के आंकड़ों में कमी आएगी तो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार कोविड में ढील दी जा सकेगी.

