देहरादून: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को एक बार फिर निजी स्कूलों में दाखिला लेने का मौका दिया जा रहा है. राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने एक बार फिर प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके बाद प्रदेश भर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लोग आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे।
प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए जारी सूची से बाहर हुए अभिभावकों को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को अब निजी स्कूलों में दाखिले के लिए दोबारा आवेदन करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन इस बीच आवेदन में त्रुटि के कारण कई छात्रों को निजी स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल सका.
ऐसे में इन हालातों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है.
राज्य में ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए 5 सितम्बर 2023 को लॉटरी निकाली जायेगी। इससे पहले 21 जुलाई तक नए स्कूलों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा. इसके बाद उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय के स्तर पर ऐसे स्कूलों को चिह्नित कर आरक्षित सीटों का खाका तैयार किया जाएगा।
वहीं यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रों के प्रमाणपत्रों के सत्यापन के दौरान दाखिले के लिए लॉटरी निकाली जाएगी।दरअसल शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
जिसमें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। हालाँकि, लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। प्रदेश में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त से 20 अगस्त तक किया जा सकता है।
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