देहरादून : देश में हर महीने की पहली तारीख को कई नियम बदलते हैं। लेकिन नया वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है ऐसे में इस बार बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. परेशानी से बचना चाहते हैं तो इन नियमों को जान लें और अपने बचे हुए काम को जल्द ही खत्म कर लें। कहा जा रहा है कि एक अप्रैल से टैक्स आदि से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में…

सोने की हॉलमार्किंग के नियम बदलेंगे

सरकार ने अब सोने की हॉलमार्किंग से जुड़े नियमों में एकरूपता लाने की योजना बनाई है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। 4 डिजिट हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले आभूषण अब देश में उपलब्ध नहीं होंगे। इसके बजाय अब केवल 6 अंकों वाले एचयूआईडी वाले आभूषण ही खरीदे और बेचे जा सकते हैं।

7.5 लाख की आय होगी टैक्स फ्री

वित्त मंत्री के बजट प्रस्ताव के मुताबिक देश में अब से नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री होगी. वहीं, नई टैक्स व्यवस्था में 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। इस तरह आम आदमी की 7.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री होगी.

नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट होगा

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में एक और बात कही कि अब से नई आयकर प्रणाली डिफॉल्ट व्यवस्था होगी। इसका मतलब यह है कि जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हैं, तो आपके पास पहले से ही नई टैक्स व्यवस्था का चुनाव होगा। हालाँकि, आप अभी भी पुरानी कर प्रणाली का विकल्प चुन सकते हैं।

आधार-पैन लिंक होना चाहिए

अगर आपने 31 मार्च 2023 तक अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है। तो आपका पैन नंबर अमान्य हो जाएगा। यानी आपके पास 1 अप्रैल, 2023 से आधार और पैन लिंक होना जरूरी है।

बढ़ सकते हैं रसोई गैस के दाम

आमतौर पर देश में हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं। कई बार तो सरकार भी ऐसा नहीं करती, जैसा इस साल फरवरी में किया। हालांकि, मार्च में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 350 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी.

एमिशन नियमों में बदलाव होगा

सरकार 1 अप्रैल 2023 से देश में दूसरे चरण का बीएस-6 एमिशन नॉर्म्स लागू करने जा रही है। इसके कारण वाहनों में कई बदलाव हो सकते हैं। दोपहिया वाहनों के लिए ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स (ओबीडी-2) का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। वहीं, चार पहिया वाहनों के लिए रियल ड्राइविंग एमिशन (आरडीई) और कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी (सीएएफई-2) जैसे मानदंड लागू होंगे।

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