उत्तरकाशी :  वित्त वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इसके बाद आयकर विभाग आईटीआर दाखिल करने वालों से जुर्माना वसूलेगा. आयकर विभाग के मुताबिक, 31 जुलाई के बाद 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जबकि इससे कम आय वाले करदाताओं को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

आयकर विभाग ने करदाताओं से जल्द आरटीआर दाखिल करने को कहा है. सीए संजय मुनियाल ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अभी तक तय तिथि बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की है। इस बार तारीख नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि सीबीसीटी ने वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फॉर्म जनवरी में ही अधिसूचित कर दिया था। मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए गुरुवार तक देश भर में दो करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे।

करदाता इस तरह अपना आईटीआर भर सकते हैं
आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें।
अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर करने का विकल्प चुनें, फिर ई-फाइल करने का विकल्प चुनें।
फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें. मूल्यांकन वर्ष चुनें
ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए आपको पर्सनल ऑप्शन पर जाना होगा. इतना करने के बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त फॉर्म का चयन करना होगा।
अगर आप वेतनभोगी वर्ग से हैं तो आईटीआर-1 फॉर्म चुनें। वेतनभोगी करदाता को पहले से भरा हुआ फॉर्म मिलेगा।
यहां आप सैलरी स्लिप, फॉर्म-16, एआईएस और 26एएस का डेटा मिला लेंरिटर्न का दावा करने से पहले अपने बैंक विवरण की जांच करें।
सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए आईटीआर सबमिट करें।
30 दिनों के बाद आईटीआर को ई-सत्यापित करें। (आयकर अधिवक्ता क्रांति भंडारी के अनुसार)

वकील के मुताबिक इन बातों का रखें ध्यान
आयकर अधिवक्ता क्रांति भंडारी ने कहा कि रिटर्न दाखिल करते समय गलत कटौती का दावा न करें। 26एएस के साथ टैक्स की गणना अवश्य करें। टैक्स भरते समय अपनी सारी आय दिखाएं, बैंक से मिले ब्याज का ब्योरा भी दें। आयकर विभाग हर पहलू पर पैनी नजर रखता है. इसलिए गलत जानकारी भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है.

वेस्टइंडीज की मजबूत शुरुआत, विराट कोहली के शतक की बदौलत भारत ने बनाया 438 रन