पटना:आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी को पटना एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत पर बने रहने का एक मौका दिया है. अगर राहुल गांधी 25 अप्रैल को कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी जमानत रद्द हो सकती है. माेदी सरनेम पर राहुल गांधी के कथित विवादित बयान को लेकर पटना में सुशील मोदी की ओर से दायर मुकदमे की सुनवाई आज पटना के एमपी-विधानमंडल न्यायालय (पटना कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई) में हुई. इस सुनवाई में राहुल गांधी मौजूद नहीं थे.

रद्द हो सकती है जमानत: सुनवाई से पहले राहुल गांधी के वकील ने याचिका दाखिल कर कोर्ट में उनकी पेशी से छूट मांगी है. सुशील मोदी के वकील ने भी राहुल गांधी के वकील की इस दलील के खिलाफ अर्जी दाखिल की कि राहुल गांधी का जमानत मुचलका रद्द किया जाए. कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील की याचिका खारिज करते हुए उन्हें अगली सुनवाई के लिए 25 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. अगर राहुल गांधी 25 अप्रैल को पेश नहीं होते हैं तो उनकी जमानत रद्द हो सकती है.

वकील बोले: राहुल गांधी के वकील अंशुल कुमार ने कहा कि हमें 25 अप्रैल की तारीख मिली है, उस दिन 313 का बयान दर्ज किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से पटना कोर्ट आने को कहा. सुशील मोदी के वकील एसडी संजय कुमार ने कहा कि कार्ट ने राहुल गांधी के वकील को एक अंडरटेकिंग देने के लिए कहा था कि वह राहुल गांधी को अगली तारीख पर पेश करेंगे, अन्यथा उनका जमानत मुचलका रद्द कर दिया जाएगा.

2019 का है मामला सुशील कुमार मोदी ने यह मामला 2019 में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय को चोर बताकर उनका अपमान किया है। इसके बाद कांग्रेस नेता ने मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया और उन्हें जमानत मिल गई। इस मामले में सुशील कुमार मोदी समेत 5 गवाह हैं. इस मामले में दर्ज आखिरी बयान सुशील मोदी का है।

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