देहरादून: उत्तराखंड शासन ने हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शनिवार को प्रेसवार्ता में जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनावों में आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और इसे आयोग को भेज दिया गया था। इसके बाद 21 जून को पंचायती राज सचिव द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी की गई।

अब 23 जून को सभी जिला निर्वाचन अधिकारी अपने-अपने जिलों में चुनाव की सूचना जारी करेंगे। चुनाव प्रक्रिया के तहत 25 जून से 28 जून 2025 तक सुबह 8 बजे से नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जबकि मतदान दो चरणों में होगा और 19 जुलाई 2025 को एक साथ मतगणना की जाएगी।

अधिसूचना जारी होते ही संबंधित जिलों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।

चुनाव से जुड़ी प्रमुख जानकारी:

  • कुल जिले: 12 (हरिद्वार को छोड़कर)
  • विकासखंड: 89
  • ग्राम पंचायतें: 7,499
  • कुल पद: 66,418
    • सदस्य ग्राम पंचायत: 55,587
    • ग्राम प्रधान: 7,499
    • क्षेत्र पंचायत सदस्य: 2,974
    • जिला पंचायत सदस्य: 358

मतदान व्यवस्था:

  • मतदान केंद्र: 8,276
  • मतदान स्थल: 10,529

राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जाएंगे। इस दौरान आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाएगा।